रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने CID की ओर से दाखिल एफिडेविट पर असंतोष जताते हुए कहा कि केस के जांच अधिकारी को केवल अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, न कि निजी मत।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दो सप्ताह बाद तय की है।
इस मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
