4 लाख का क्लेम को रिजेक्ट करने के कारण ओरिएंटल इन्सुरेंस कम्पनी को उपभोक्ता निवारण आयोग ने 9 लाख का लगाया जुर्माना

पूर्वी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आज बुधवार को एक उपभोक्ता के क्लेम मामले का सेटलमेंट करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी को वादी को 9 लाख 12 हज़ार 446 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। जिसके बाद कम्पनी ने गोलमुरी के गढ़ाबासा के महुलडीह निवासी सतेंद्र सिंह को चेक सौंपा। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद चौधरी, सदस्य श्याम महतो एवं अपर्णा मिश्रा मौजूद रही।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सतेंद्र सिंह का ट्रक उनके घर से 3 नवम्बर 2008 को चोरी हो गया था । घटना के वक्त खलासी ट्रक में ही सोया था तभी कुछ हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक के बल पर खलासी से गाड़ी की चाभी छीन लिया और उसे गाड़ी सहित अगवा कर लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद अपराधियो ने उसे गाड़ी से उतार कर चलते बने। खलासी की सूचना पर गाड़ी मालिक सतेंद्र सिंह ने गोलमुरी थाना में इसकी शिकायत की। काफी खोजबीन के बाद भी गाड़ी की बरामदगी नही हो पाई। तब सतेंद्र सिंह ने अपने सारे कागजात लेकर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी में कुल 4 लाख का क्लेम किया। लेकिन कम्पनी ने क्लेम का अवमानना कर दिया जिसके बाद गाड़ी मालिक द्वारा काफी दिन तक कम्पनी का चक्कर लगाया गया लेकिन उनके हाथ कुछ नही लगा। तत्पश्चात थक हारकर वह आयोग के शरण मे आया

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