आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस अंतर्गत ऐसे 24 बिल्डिंगों को चिन्हित किया है जिन्होंने अतिक्रमण या नक्शा विचलन कर निर्माण किया है और जमशेदपुर अक्षेस को यह आदेश दिया है कि इन भवनों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाये। माननीय उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी तक का समय जमशेदपुर अक्षेस को दिया है और कहा है कि इन भवनों को ध्वस्त कर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को तलब करे। ये भवन जमशेदपुर अक्षेस अंतर्गत कदमा, सोनारी, बिस्टुपुर, साकची समेत बिभिन्न इलाको में है
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झारखंड उच्च न्यायालय का जमशेदपुर अक्षेस को आदेश : बिभिन्न इलाको में अवैध रूप से बने 24 भवनों को तोड़कर भेजे रिपोर्ट
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