चाईबासा : पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने दो आरोपियों को सुनाया 25 साल का सश्रम कारावास की सजा

पश्चिम सिंहभूम की अदालत ने दुष्कर्म करने वाले आरोपियो के खिलाफ सजा सुनाकर एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। 2022 के एक चर्चित मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यह पूरा मामला चाईबासा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है जहाँ 24 मई 2022 को माहुलसाई निवासी सुनील देवगम और झींकपानी के टुटुगुट्टू निवासी रवि पूर्ति ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसकी सूचना लड़की के घर वालो ने पुलिस को दी इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 3 साल तक चले इस सुनवाई में आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनो आरोपियो को 25 साल की सजा और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।

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