DD BAR & RESTAURANT कांड के बाद 6 थानाक्षेत्रों में धारा 163 लागू।

विगत दिनों जमशेदपुर के DD BAR & RESTAURANT हुए चाकूबाजी की घटना में घायल हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है। परिजनों द्वारा अभी तक मृतक की अंत्येष्टि नही करवाई गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण महौल से निपटने के लिए शहर के 6 प्रमुख थानाक्षेत्रों में 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। कदमा, सोनारी, मानगो, एमजीएम, साकची, बिस्टुपुर में लागू निषेधाज्ञा के तहत धरना प्रदर्शन, रैली, पुतला दहन, लाउडस्पीकर का प्रयोग सहित किसी भी तरह के धारदार हथियार के प्रयोग अथवा लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। धालभूम एसडीओ द्वारा जारी निषेधाज्ञा के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर यह नियम लागू नही होता है

More From Author

JNAC के डॉ. सागर हंसदा की पहल और साथ से जन सेवा संघ ट्रस्ट ने SIDGORA के घायल सांड को रेस्क्यू कर पहुंचाया गौशाला

प्रयत्न संस्था ने जरूरतमंदों के लिए आयोजित किया भोजन वितरण कार्यक्रम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *